Vladimir Putin के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट

Arrest warrant for Vladimir Putin over Ukraine : इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ( International Criminal Court ) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Russian President Vladimir Putin ) के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. यूक्रेनी बच्चों को गैर - कानूनी तरीके से रूस डिपोर्ट करने के मामले में ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. हालांकि रूस ने आईसीसी...

Arrest warrant for Vladimir Putin over Ukraine : इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ( International Criminal Court ) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Russian President Vladimir Putin ) के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. यूक्रेनी बच्चों को गैर - कानूनी तरीके से रूस डिपोर्ट करने के मामले में ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. हालांकि रूस ने आईसीसी...

author-image
Shravan Shukla
एडिट
New Update
vladimir putin

Vladimir Putin( Photo Credit : File)

Arrest warrant for Vladimir Putin over Ukraine : इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ( International Criminal Court ) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Russian President Vladimir Putin ) के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. यूक्रेनी बच्चों को गैर-कानूनी तरीके से रूस डिपोर्ट करने के मामले में ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. हालांकि रूस ने आईसीसी के अरेस्ट वारंट को ये कह खारिज कर दिया है कि ये आईसीसी के अधिकार क्षेत्र का मामला है ही नहीं. रूस ने कहा कि आईसीसी का ये फैसला यहां लागू नहीं होता. 

Advertisment

फरवरी 2022 से किये गए हैं ये युद्ध अपराध

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Russian President Vladimir Putin ) के खिलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए कहा कि ये युद्ध अपराध फरवरी 2022 से यूक्रेन में किये गए हैं. आईसीसी ने कहा है कि रूसी बलों ने इन बच्चों को जबरन रूस भेजा. जो कि गैर-कानूनी काम है. वहीं, रुस ने कहा है कि यूक्रेन में किसी तरह के युद्ध अपराध नहीं किये गए हैं. 

ये भी पढ़ें : IND vs AUS: रजनीकांत-अजय देवगन सहित इन राजनीतिक और उद्योगपति दिग्गजों ने देखा मैच, देखें तस्वीरें

आईसीसी के फैसले नहीं होते रूस पर लागू

रूस की सरकार ने इस अरेस्ट वारंट का जवाब दिया है. रूस ने कहा है कि आईसीसी के इस फैसले का कोई कानूनी पहलू नहीं है. रूस सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि आईसीसी के इस अरेस्ट वारंट का कोई मतलब नहीं है. इसके कोई कानूनी पहलू नहीं है. रुस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने टेलीग्राम चैनल पर लिखा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या कहता है, इससे उसके देश का कोई मतलब नहीं है. ऐसे में ये अरेस्ट वारंट इन्वैलिड है.

HIGHLIGHTS

  • व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी का अरेस्ट वारंट
  • यूक्रेनी बच्चों को रूस भेजने के मामले में वारंट
  • रूस ने खारिज किया आईसीसी का अरेस्ट वारंट
Vladimir Putin Ukraine War Russian President Vladimir Putin व्लादिमीर पुतिन International Criminal Court यूक्रेन युद्ध इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC judges Ukrainian children
      
Advertisment