हंगरी सरकार की आपातकालीन शक्तियों की स्थिति का विस्तार करने के लिए किया गया संविधान में संशोधन
हंगरी सरकार की आपातकालीन शक्तियों की स्थिति का विस्तार करने के लिए किया गया संविधान में संशोधन
बुडापेस्ट:
हंगरी की संसद ने देश के संविधान में संशोधन किया है ताकि सरकार एक विशेष कानूनी आदेश लागू कर सके और पड़ोसी देश में सशस्त्र संघर्ष, युद्ध या मानवीय आपदा की स्थिति में आपातकाल की स्थिति घोषित कर सके।समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कानून को 136 मतों के पक्ष में और 36 मतों के साथ अनुमोदित किया गया।
वर्तमान में, प्राकृतिक आपदा या औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति में जीवन और संपत्ति को खतरे में डालने की स्थिति में, या उसके परिणामों को कम करने के लिए हंगरी का संविधान सरकार को आपातकाल की स्थिति घोषित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे खतरे की स्थिति कहा जाता है।
परिवर्तनों के तहत, सरकार के पास निवासियों की सुरक्षा, उनकी संपत्ति, साथ ही साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ कानूनों को निलंबित करने या उनकी शर्तों से विचलित करने की शक्ति होगी।
संवैधानिक न्यायालय, यदि अनुरोध किया जाता है, तो सरकार द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा करेगा।
देश के संविधान का 10वां संशोधन न्याय मंत्री जुडिट वर्गा द्वारा शुरू किया गया था और यह 1 नवंबर, 2022 से लागू होगा।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें ये 5 बड़ी बातें
-
Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण 2024 किन राशि वालों के लिए होगा लकी
-
Bhavishya Puran Predictions: भविष्य पुराण के अनुसार साल 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां