ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध मामले में सुनवाई पूरी, अमेरिकी अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित
इस मामले पर तत्काल कोई फैसला नहीं सुनाया गया।
नई दिल्ली:
अमेरिका की संघीय अपील अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध मामले की सुनवाई की।
हालांकि, इस मामले पर तत्काल कोई फैसला नहीं सुनाया गया। सिएटल में 9वीं सर्किट अदालत से अमेरिकी अदालतों की वेबसाइट पर सुनवाई का लाइव प्रसारण दिखाया गया।
ट्रंप प्रशासन की ओर से कार्यवाहक अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल जेफरी वॉल से तीनों न्यायाधीशों ने सवाल-जवाब किए।
अदालत में 30 मिनट तक चली बहस में वॉल ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के छह मार्च के कार्यकारी आदेश का उनके मुसलमानों के बारे में दिए गए बयानों से कुछ लेना-देना नहीं है।
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ट्रंप ने छह मार्च को कार्यकारी आदेश जारी कर लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों का 90 दिनों तक अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था।
हवाई का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी नील कातयाल ने न्यायाधीशों को बताया कि ट्रंप ने अपनी वेबसाइट से उन बयानों को नहीं हटाया है।
गौरतलब है कि हवाई अदालत के संघीय न्यायाधीश ने 15 मार्च को ट्रंप के संशोधित यात्रा कार्यकारी आदेश पर भी रोक लगा दी थी।
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वॉल ने अपीली अदालत से अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेरिक वाट्सन द्वारा देशव्यापी अस्थाई निरोधक आदेश (टीआरओ) को निरस्त करने का आह्वान किया।
हालांकि, अदालत में एक घंटे से अधिक की सुनवाई के बाद तीनों सदस्यों ने न ही तत्काल कोई फैसला सुनाया और न ही फैसला सुनाने का कोई संकेत दिया।
यह दूसरा मौका है जब 9वीं सर्किट अदालत ने यात्रा प्रतिबंध मामले पर सुनवाई की है।
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