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इमरान को मिली मोहलत, संसद भंग करने पर SC में फिर टली सुनवाई

पाकिस्तान में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में पाक में संसद को भंग कर दिया गया था. इसके खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इस मामले में थोड़ी देर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए कार्यवाही टाल दी.

Updated on: 05 Apr 2022, 05:04 PM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में पाक में संसद को भंग कर दिया गया था. इसके खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इस मामले में थोड़ी देर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए कार्यवाही टाल दी. आज की सुनवाई के दौरान विपक्ष के वकील ने कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से एक बार फिर इमरान खान को मोहल्लत मिल गई है. 

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखाइल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. पिछले दिनों चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस मुद्दे पर अदालत उचित आदेश जारी करेगी, लेकिन पीपीपी और अन्य विपक्षी दलों के वकील फारूक एच. नाइक की ओर से दलीलें पेश करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई थी.

SC ने मंगलवार को अंतरिम पीएम इमरान खान के खिलाफ दायर अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा है. कोर्ट ने बिना मतदान के पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले की वैधता पर सुनवाई की. SC के जज मुनीब अख्तर ने पूछा कि वोट न देने से संविधान का उल्लंघन कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि सात दिनों में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग जरूरी है. अगर किसी कारण से आठवें दिन मतदान होता है तो क्या यह असंवैधानिक होगा.