logo-image

पाकिस्तान ने हाफिज सईद के जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर लगाया बैन

पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) और खैराती इकाई फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) पर प्रतिबंध लगा दिया है.

Updated on: 05 Mar 2019, 10:43 PM

इस्लामाबाद:

पुलवामा हमले के बाद भारत और विश्व समुदाय के दबाव के कारण पाकिस्तान सरकार आतंकियों के खिलाफ कदम उठा रही है. पाकिस्तान ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) और खैराती इकाई फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) पर प्रतिबंध लगा दिया है. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय द्वारा आतंक निषेध कानून 1997 के तहत हाफिज के दोनों संगठनों पर बैन लगाया गया है. गौरतलब है कि हाफिज सईद ने अपने संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इन संगठनों को शुरू किया था.

पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय आतंक विरोध प्राधिकरण (NCTA) की अपडेटेड वेबसाइट के अनुसार, जमात-उद-दावा और खैराती इकाई फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन संगठनों पर 5 मार्च को बैन लगाया गया है. दोनों संगठनों पर पिछले साल फरवरी में भी रोक लगाया गया था, लेकिन रोक की अवधि खत्म हो गई थी.

भारत द्वारा डॉजियर सौंपे जाने के बाद पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठा रहा है हालांकि जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ने ही ली थी. 

पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि मसूद अजहर के करीबी सहित प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के 44 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. इस्लामाबाद में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री शहरयार खान अफरीदी ने कहा कि प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जा रही है.

और पढ़ें : अजीत डोभाल ने अमेरिका को सौंपा पाकिस्तान की करतूत के सबूत, मौजूदा हालात की दी जानकारी

मंत्री ने कहा कि नए पाकिस्तान में कानून का राज स्थापित होगा. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठनों के 44 सदस्यों को हिरासत में लिया गया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुफ्ती अब्दुर राउफ और हम्माद अजहर भी शामिल है.

इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा निर्दिष्ट सभी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों और इकाईयों के खिलाफ प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया को कारगर बनाने का आदेश जारी किया था.