मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के सरगना हाफिज़ सईद पर लाहौर हाईकोर्ट 19 जून को फैसला सुनाएगा।
हाफिज़ सईद को नज़रबंद किये जाने के मामले पर सुनवाई कर रहे जस्टिस अब्दुलसमी खान की खण्डपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पंजाब सरकार और हाफिज़ सईद के वकील की दीललें सुनने के बाद उन्होंने इस मसले पर अपना फैसला 7 जून को सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट के अधिकारी ने कहा, 'लाहौर हाई कोर्ट हाफिज़ सईद की हिरासत से संबंधित फैसला 19 जून को सुनाएगा।'
कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से दिये गए बयान में कहा गया है कि हाफिज़ सईद और उसके सहयोगी अब्दुल्ला उबैद, मलिक ज़फर इकबाल, अव्दुल रहमान और काज़ी काशिफ हुसैन को सरकार के निर्देश के बाद हिरासत में लिया गया। देश की शांति और सुरक्षा के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया है।
सरकार ने सईद और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी से संबंधित न्यायिक समीक्षा बोर्ड की एक एक रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल किया।
सईद के वकील ए के दोगर ने कहा है कि सरकार ने सईद को न्य़ायिक बोर्ड के सामने पेश नहीं किया गया और उसकी हिरासत की समयसीमा भी बढ़ा दी है।
सईद ने कहा है कि सरकार ने उसकी गिरफ्तारी इसलिये करवाई ताकि कश्मीरियों के लिये वो आवाज़ न उठा सकें।
Source : News Nation Bureau