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Donald Trump पर नए कानून के तहत रेप का मुकदमा, जानें ट्रंप ने क्या कहा

गुरुवार को लागू नए कानून ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में मुकदमा दायर करने की एक साल की समय सीमा खत्म कर दी है. इस तरह अब यौन अपराध पीड़ित कथित दुराचारियों पर बहुत समय पहले पेश आए अपराध का भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं.

Updated on: 25 Nov 2022, 05:13 PM

highlights

  • पत्रकार और लेखिका ई जीन कैरोल ने ट्रंप के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा
  • पीड़िता के अनुसार यौन अपराध से जुड़ा यह मामला 1990 के दशक का है
  • नए कानून में यौन अपराधों के खिलाफ केस दर्ज कराने की समय सीमा खत्म

न्यूयॉर्क:

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के खिलाफ पत्रकार और लेखिका ई. जीन कैरोल ने यौन हमले और मानहानि का मुकदमा दायर किया है. ये मुकदमा न्यूयॉर्क में गुरुवार से लागू यौन अपराधों से जुड़े नए कानून के तहत दायर किया गया है. इस कानून के तहत यौन अपराधों से जुड़े मामलों में मुकदमा दायर करने के लिए एक साल की समय-सीमा खत्म कर दी गई है. अब पीड़ित काफी पहले हुए यौन अपराध का मुकदमा भी दायर कर सकता है. इसी कानून का सहारा लेते हुए कैरोल ने 1990 के दशक में हुए कथित यौन हमले पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. पांच बिंदुओं में जानते हैं कि मामला कब का है और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस पर क्या कहा था...

  • मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 78 वर्षीय ई. जीन कैरोल ने न्यूयॉर्क में लागू नए वयस्क उत्तरजीवी कानून के तहत मैनहट्टन संघीय अदालत में पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मुकदमे में पिछले महीने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कैरोल के बारे में ट्रंप की अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का एक नया मामला भी शामिल है.
  • लेखिका का इसी अदालत में ट्रंप के खिलाफ मानहानि का पहले से एक मुकदमा चल रहा है. यह मामला 2019 में बलात्कार का सार्वजनिक आरोप लगाने के बाद व्हाइट हाउस से ट्रंप की प्रतिक्रिया के खिलाफ है.
  • ट्रंप के खिलाफ जीन कैरोल का मानहानि से जुड़ा पहला मामला खारिज हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी सरकार का हिस्सा होते हुए ट्रंप को मानहानि के दावों से संप्रभु प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ था. हालांकि हाल ही में दर्ज मुकदमा इस अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रंप अब सरकार का हिस्सा नहीं हैं और एक आम नागरिक हैं.
  • गुरुवार को लागू नए कानून ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में मुकदमा दायर करने की एक साल की समय सीमा खत्म कर दी है. इस तरह अब यौन अपराध पीड़ित कथित दुराचारियों पर बहुत समय पहले पेश आए अपराध का भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं. 
  • 76 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बलात्कार का आरोप खारिज करने के साथ ही घटना के समय कैरोल से परिचित होने से भी इंकार किया था. उनका कहना था कैरोल 'मेरे प्रकार की नहीं' हैं. 2019 में ट्रंप ने सबसे पहले कैरोल के दावे को खारिज किया था और उस वक्त वे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बतौर देश को सेवाएं दे रहे थे. इसके पांच महीने बाद कैरोल ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. ट्रंप ने फिर अपनी सोशल मीडिया साइट 'ट्रुथ सोशल' में कैरोल के आरोपों का खंडन करते होते उसे 'प्रपंच' और 'झूठ' करार दिया था.