डोनाल्ड ट्रंप को आज ही हटाया जा सकता है पद से, महाभियोग की तैयारी

अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत ट्रंप को उनके पद से 20 जनवरी को निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन के शपथग्रहण से पहले ही हटाया जा सकता है.

अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत ट्रंप को उनके पद से 20 जनवरी को निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन के शपथग्रहण से पहले ही हटाया जा सकता है.

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Nihar Saxena
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अमेरिकी इतिहास में बदनुमा दाग बतौर दर्ज हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

पद का ऐसा लालच करना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ भारी पड़ सकता है, बल्कि उन्हें अमेरिकी इतिहास का सबसे बदनुमा दाग भी दे सकता है. वॉशिंगटन की कैपिटल बिल्डिंग के बाहर आज जो कुछ हुआ है, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी में ही ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. उपराष्ट्रपति माइक पेंस को इस तरह के आदेश अटार्नी जनरल ने खुद दिए हैं. अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत ट्रंप को उनके पद से 20 जनवरी को निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन के शपथग्रहण से पहले ही हटाया जा सकता है. इस महाभियोग के बाद ट्रंप अमेरिकी इतिहास में स्याह पहलू के रूप में दर्ज हो जाएंगे. 

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उपराष्ट्रपति माइक पेंस को अटॉर्नी जनरल के निर्देश
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को 25वें संविधान संशोधन के जरिए आज ही हटाया जा सकता है. अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने उपराष्ट्पति माइक पेंस से कहा है कि 25वें संविधान संशोधन के जरिए ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया आज ही शुरू की जाए. ताज्जुब नहीं है कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली इस घटना के बाद रिपब्लिकन पार्टी के ही नेता 20 जनवरी से पहले डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग करने लगे हैं. नेताओं ने महाभियोग लगाकर ट्रंप को हटाने की मांग की है. 

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हमेशा के लिए हो जाएंगे डिसक्वालिफाई
सदन के कुछ सदस्यों का कहना है महाभियोग की तैयारी भी शुरू कर दी गई है. हालांकि ट्रंप को हटाने के लिए पर्याप्त सदस्यों की संख्या है या नहीं, यह अभी साफ नहीं है. सीएनएन के मुताबिक ट्रंप पर महाभियोग लगाने और उन्हें पद से हटाने के बाद, सीनेट उन्हें भविष्य में फेडरल ऑफिस में लौटने से रोक सकती है. सीनेट के वोट से उन्हें हमेशा के लिए डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा. देश के संविधान के 25वें संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कैबिनेट के बहुमत को ट्रंप को पद से हटाने के लिए वोट करना होगा.

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