logo-image

बांग्लादेश: PM शेख हसीना पर हमले मामले में 9 लोगों को मृत्युदंड और 25 को उम्रकैद की सजा

बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को पीएम शेख हसीना पर हमले के एक मामले में 34 लोगों को सजा सुनाई है.

Updated on: 04 Jul 2019, 11:05 AM

नई दिल्ली:

बांग्लादेश की एक अदालत (Bangladesh Court) ने बुधवार को पीएम शेख हसीना (PM sheikh hasina) पर हमले के एक मामले में बीएनपी के नेतृत्व वाले एक गठबंधन के 9 कार्यकर्ताओं को मृत्युदंड और 25 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 25 साल पहले यह मामला तब हुआ था जब शेख हसीना विपक्ष की नेता थीं.

यह भी पढ़ेंः बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर निशाना, गिनाईं स्कूलों की खामियां

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इस संबंध में 13 लोगों को 10 साल जेल की सजा भी सुनाई है. प्रधानमंत्री शेख हसीना 23 सितंबर 1994 को राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रही थीं. वह जिस ट्रेन से यात्रा कर रही थीं उसके पबना के इश्वार्दी पहुंचने पर उनके डिब्बे पर क्रूड बमों और गोलियों से हमला किया गया था.

यह भी पढ़ेंः World Cup: विश्व कप में अपनी पहली जीत के लिए कल वेस्टइंडीज से भिड़ेगा अफगानिस्तान

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया के प्रधानमंत्री के तौर पर पहले कार्यकाल के दौरान हसीना पर यह हमला हुआ था. मीडिया में आई खबरों के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रूस्तम अली ने ट्रेन पर हमला करने के मामले में पबना की अदालत ने नौ लोगों को मृत्युदंड और 25 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.