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पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ (फाइल फोटो)
पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक जवाबदेही अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अशरफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अवैध नियुक्तियां करने के आरोप में जारी किया गया है. उन पर जल एवं विद्युत के संघीय मंत्री रहने के दौरान गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (गेपको) में अवैध नियुक्तियां करने का आरोप है.
ड्यूटी न्यायाधीश जवादुल हसन ने अशरफ के वकील इफ्तिखार शाहिद द्वारा उनके मुवक्किल के लिए अदालत से छूट प्रदान करने संबंधी अर्जी खारिज कर दी.
पूर्व प्रधानमंत्री के वकील ने कहा कि अशरफ अदालत में पेश नहीं हो सकते क्योंकि वह अस्वस्थ हैं. इस अनुरोध को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अशरफ का मामला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए.
अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद 18 सितंबर तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अनुसार, अशरफ ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र से 437 लोगों को गेपको में नियुक्त कर दिया, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई.
Source : आईएएनएस