Pakistan: कुलभूषण जाधव को किडनैप करने वाले मुफ्ती का मर्डर, नमाज पढ़कर लौटते वक्त हमलावरों ने चलाई दनादन गोलियां

Pakistan: पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को किडनैप करने में शामिल मुफ्ती शाह मीर की हत्या हो गई. अज्ञात हमलावरों ने बलूचिस्तान में उसे गोली मारी है.

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Jalaj Kumar Mishra
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 Mufti Shah Meer murder in Pakistan Accused of kidnapping Mufti shah meer

Mufti Shah Meer murder in Pakistan

इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को किडनैप करने में सहायता करने वाले मुफ्ती शाह मीर की मौत हो गई है. अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उसे गोलीमार दी. मुफ्ती मीर ने ईरान से कुलभूषण जाधव को किडनैप करने में पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आईएसआई की मदद की थी. 

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घटना शुक्रवार की है. शुक्रवार रात नमाज पढ़ने के बाद वह मस्जिद से बाहर निकल रहा था. इसी दौरान, हमलावरों ने घात लगाकर उसे कई बार गोलीमार दी. घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. मुफ्ती मानव तस्करी और हथियारों की तस्करी में शामिल था. वह इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम का सदस्य था. 

पाकिस्तान ने जाधव पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया

पाकिस्तानी सेना ने तीन मार्च 2016 को कहा था कि जाधव को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया है. पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी और देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था. पाकिस्तान ने एक वीडियो भी जारी किया. जाधव ने वीडियो में कथित रूप से स्वीकार किया कि वे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे. उन्होंने ये आरोप भी स्वीकार किया कि वे बलूचिस्तान और कराची में अस्थिरता फैलाने में शामिल हैं. 

हालांकि, भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि ये जबरन बुलवाया गया है. भारत ने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने ईरान से जाधव को अगवा किया गया है. जाधव रिटायरमेंट के बाद से ईरान में बिजनेस कर रहे थे. 

जाधव को मौत की सजा सुनाई, फिलहाल जेल में बंद

जाधव पर पाकिस्तान की सैन्य अदालत में केस चल रहा है. 10 अप्रैल 2017 को सैन्य अदालत ने जाधव को आतंकवाद, देशविरोधी गतिविधियों और जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है. भारत ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है. भारत ने मामले में पारदर्शिता न बरतने के आरोप लगाए हैं. 

भारत ने आईसीजे में उठाया मुद्दा

मई 2017 में भारत ने मामले को आईसीजे में उठाया था. भारत ने पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था. भारत ने तर्क दिया कि जाधव की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई. उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. जुलाई 2019 में आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया. उन्होंने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि वे जाधव की सजा पर दोबारा से विचार करें. तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने मामले में कोई भी फैसला नहीं किया है. जाधव अब भी पाकिस्तान की जेल में ही बंद हैं. 

 

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