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PNB Scam Accused Mehul Choksi Photograph: (Social Media)
भगोड़ा मेहुल चोकसी जल्द ही भारत आएगा. जी हां बेल्जियम की एंटवर्प अदालत ने बहुचर्चित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया और माना कि भारत सरकार की ओर से चोकसी की गिरफ्तारी की मांग वैध थी. चोकसी को 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में बंद है। इस दौरान उसकी कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं.
मेहुल के पास भी है विकल्प
बता दें कि बेल्जियम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेहुल चोकसी के पास अपील करने का विकल्प है. अब चोकसी के पास बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ 15 दिनों में अपील करने का विकल्प है.
भारत के आरोप और कानूनी आधार
भारत सरकार ने मेहुल चोकसी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. इन आरोपों के तहत भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं 120बी, 201, 409, 420 और 477ए और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं 7 और 13 शामिल हैं.
बेल्जियम में भी ये अपराध दंडनीय माने जाते हैं, जिससे द्वि-आपराधिकता की शर्त पूरी होती है. भारत ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के दो महत्वपूर्ण समझौतों UNTOC और UNCAC का भी हवाला दिया. साथ ही सीबीआई ने तीन बार बेल्जियम का दौरा किया और एक यूरोपीय कानून फर्म की मदद ली.
नागरिकता को लेकर विवाद
चोकसी ने कोर्ट में दावा किया कि उसने 2018 में भारतीय नागरिकता छोड़ दी और 2017 में एंटिगुआ की नागरिकता ले ली थी. लेकिन भारत सरकार ने इसे मानने से इनकार किया और कहा कि वह अब भी भारतीय नागरिक है. कोर्ट ने माना कि चोकसी के फरार होने की आशंका है, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी उचित थी.
प्रत्यर्पण के बाद जेल में कैसी होगी व्यवस्था?
भारत ने बेल्जियम को भरोसा दिलाया है कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां यूरोपीय मानकों के अनुसार सुविधाएं दी जाएंगी. इसमें साफ पानी, संतुलित भोजन, टीवी, अखबार, निजी डॉक्टर, और मनोरंजन के साधन जैसे शतरंज, कैरम व बैडमिंटन की सुविधा उपलब्ध रहेगी. साथ ही, सेल में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा और साफ-सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा. यह कदम भारत द्वारा मानवाधिकारों के पालन की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
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