फ्रांस में एक ऐतिहासिक बिल संसद के निचले सदन से पास हो गया है. फ्रांस के नेशनल असेंबली ने विधेयक को मंजूरी दी है. इसके तहत फ्रांस में लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अब मौत चुनने का अधिकार मिलेगा. लंबे वक्त से पूरे यूरोप में मौत चुनने के अधिकार को कानूनी मंजूरी देने की मांग उठ रहा थी. लंबे वक्त से फ्रांस में भी इसकी मांग उठने लगी थी. इस बारे में ससंद में महीनों तक चर्चा हुई. मंगलवार को लंबी चर्चा के बाद नेशनल असेंबरी ने इसकी मंजूरी दे दी. इस विधेयक को अब फ्रांसीसी संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया जाएगा.
विधेयक में जोड़ी गई हैं कुछ शर्तें
प्रस्तावित विधेयक में गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को मौत का ऑप्शन चुनने का विकल्प मिलेगा. विधेयक में कुछ कड़ी शर्तें भी हैं. शर्तों के अनुसार, लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीज को खुद जहर लेना होगा. यानी पीड़ित व्यक्ति खुद की जहर खाएगा. हालांकि, अगर उसकी हालत ऐसी भी नहीं है कि वह खुद जहर खा सके तो डॉक्टर और नर्स जहर देने में उसकी मदद करेंगे. विधेयक के तहत मौत का विकल्प सिर्फ वही लोग चुन पाएंगे, जिन मरीजों की उम्र कम से कम 18 साल हो.