बेल्जियम की कोर्ट ने मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का दिया आदेश, तेज हुई देश लाने की प्रक्रिया

भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों की ओर से उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है. अब नई दिल्ली में वापस लाने की प्र​क्रिया तेज हो चुकी है.

भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों की ओर से उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है. अब नई दिल्ली में वापस लाने की प्र​क्रिया तेज हो चुकी है.

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Mohit Saxena
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PNB Scam Accused Mehul Choksi

PNB Scam Accused Mehul Choksi Photograph: (Social Media)

बेल्जियम में एंटवर्प की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है. भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों की ओर से उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है. इस घटनाक्रम से नई दिल्ली में वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है. 

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मामले से परिचित अफसरों के अनुसार, चोकसी के पास अभी भी उच्च न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प मौजूद है. उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब है कि वह तुरंत नहीं आ सकता, लेकिन पहला  और एक बहुत ही अहम चरण पूरा हो चुका है.

11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया

एंटवर्प की कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों, बेल्जियम के अभियोजकों (भारत की ओर से) और चोकसी की सुनवाई की और फैसला सुनाया. उसकी गिरफ्तारी और भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध वैध है. 65 वर्षीय चोकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वह चार माह से अधिक वक्त से वहां जेल में बंद है. बेल्जियम की विभिन्न अदालतों से जमानत पाने के उसके बार-बार प्रयास विफल रहे हैं.

इन धाराओं के तहत प्रत्यर्पण की मांग 

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 120बी (आपराधिक षडयंत्र), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 477ए (खातों में हेराफेरी), और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13 (रिश्वतखोरी) के तहत उनके प्रत्यर्पण की मांग की गई. ये बेल्जियम में भी प्रत्यर्पण संधि      के दोहरे अपराध खंड के तहत अपराध हैं. प्रत्यर्पण अनुरोध में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध सम्मेलन (यूएनटीओसी) और संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार सम्मेलन (यूएनसीएसी) का भी हवाला दिया. 

आर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा

बेल्जियम की कोर्ट में प्रत्यर्पण की कार्यवाही के वक्त जिसके लिए सीबीआई ने कम से कम तीन बार अपनी टीम भेजी और एक निजी यूरोपीय कानूनी फर्म की भी सेवाएं लीं. भारत ने चोकसी की ओर से धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के साथ कानूनी प्रक्रिया से बचने के उसके बार-बार के प्रयासों के साक्ष्य को पेश किया. भारत सरकार  ने बेल्जियम को यह भी आश्वासन दिया कि अगर चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा. 

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