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Bangladesh Ex PM Sheikh Hasina
Bangladesh: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. उन्हें अब तक कुल 26 मामलों में सजा हो चुकी है. ढाका की विशेष अदालत ने सोमवार को प्वॉट आवंटन में भ्रष्टाचार मामले में पांच साल के जेल की सजा सुनाई. इससे पहले शेख हसीना को मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है.
पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी मामले बांग्लादेश की एंटी करप्शन टीम ने जनवरी में शेख हसीना के खिलाफ छह मामले दर्ज किए थे. हसीना को इस बार चौथे मामले में सजा सुनाई गई है. शेख हसीना को इससे पहले तीन मामलो में 21 साल का कारावास हो चुका है. चौथी सजा मिलाकर कुल 26 साल की सजा उन्हें सुनाई जा चुकी है.
शेख हसीना की बहन को भी जेल
हसीना के साथ-साथ उनकी छोटी बहन शेख रेहाना को भी सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है. शेख हसीना की भांजी और ब्रिटेन की पूर्व सांसद ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक को भी दो साल के कारावास की सजा दी गई है. शेख रेहाना और ट्यूलिप पर एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर उन्होंने इसे नहीं चुकाया तो छह माह की अतिरिक्त जेल उन्हें हो जाएगी. वर्तमान में तीनों दोषी बांग्लादेश में नहीं हैं. मामले में 14 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई गई है. उन्हें भी 5-5 साल की जेल हुई है.
अब जानें आखिर क्या है पूरा मामला
बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, कुल 17 लोगों पर पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट मामले में आरोप लगाए गए थे. इन पर आरोप है कि ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की सांसद होने का दबाव डालकर ट्यूलिप ने प्लॉट हासिल किए थे. ट्यूलिप ने अपनी मां शेख रेहाना, भाई मुजीब सिद्दीक और बहन अजमीना सिद्दीक के नाम पर सात हजार स्काव्यर फीट के प्लॉट गलत तरीके से हथियाए थे.
चौथा मामला सिर्फ शेख रेहाना को मिले प्लॉट से जुड़ा था. इसलिए रदवान और अजमीना को सजा नहीं सुनाई गई. दोनों भाई-बहनों के खिलाफ दो अलग मुकदमे दर्ज हैं, जो पांचवा और छठवां मुकदमा है.
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