इंडिविजुअल तक्सपैयर्स सेक्शन 80 सी के तहत पूरा फायदा उठा सकतें है
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स्टैण्डर्ड डिडक्शन के तहत 7 लाख के इनकम पर टैक्स लिबर्टी जीरो हो जाती है.
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सेक्शन 80 सी के तहत स्कूल और कॉलेज की फीस में तक्सपैयर्स को लाभ हो सकता है
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पति 2 बच्चों की और पत्नी 1 बच्चे की फी पर डिडक्शन क्लेम कर सकतें हैं.
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ट्युशन फीस पर आधी डिडक्शन क्लेम होगी जो टैक्स पैर के अकाउंट में चली जाएँगी
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म्यूच्यूअल फंड्स , पपफ , बैंक फिक्स्ड डिपाजिट , लाइफ इन्शुरन्स पालिसी जैसे बहुत स्कीम आते है.
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इनकम टैक्स रीजिम में तक्सपैयर्स की नयी संख्या बढ़ कर 5.5 करोड़ हो गयी है
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