क्या कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनके आधार कार्ड का क्या होता है?
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बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहें या अपना पासपोर्ट बनवाना चाहें, ये दोनों डॉक्यूमेंट लगने ही लगने हैं
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कई देशों में नियम है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
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तो उसके सरकारी और अधिकारिक डाक्यूमेंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है
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ताकि कोई इन डाक्यूमेंट्स का गलत फायदा ना उठा सके
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लेकिन भारत में ऐसा नहीं है. यहां आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने का कोई तरीका नहीं है
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हालांकि, यह जरूर है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए,तो उसके परिवार वालों को चाहिए कि
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वह आधार कार्ड सेंटर पर जाकर मृत व्यक्ति के आधार कार्ड से उसका डेथ सर्टिफिकेट लिंक करा दें
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