जिस तरह ट्रेन दुर्घटनाओं में मारे गए या घायल लोगों को मुआवजा दिया जाता है.

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उसी तरह विमान दुर्घटनाओं में मारे गए या घायलों को मुआवजा दिया जाता है.

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लेकिन सवाल ये है कि ये मुआवज़ा मिलता कैसे है?

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किसी भी रेल दुर्घटना की स्थिति में सरकार मारे गए या घायलों को मुआवजा देती है.

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साथ ही जब आप टिकट खरीदते हैं तो उस पर बीमा लेने की भी सुविधा होती है.

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लेकिन फ्लाइट की टीकट खरीदते वक्त बीमा का ऑप्शन नहीं होता है.

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फिर भी विमान दुर्घटनाओं में भी मुआवज़ा मिलता है.

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साल 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक गजट नोटिफ़िकेशन में ये तय किया गया था

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फ्लाइट क्रैश हो जाए तो मुआवजे के रूप में एयरलाइन पैसेंजर्स को 20 लाख रुपये तक मुआवजा देगा.

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हालांकि, ये नियम घरेलू विमानों पर लागू होते हैं.

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अगर इंटरनेशनल फ्लाइट क्रैश हो जाए तो 1,13,100 SDR या स्पेशल राइट्स मिलते सकते हैं

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