अगर आप पतंग उड़ाने के शौकीन हैं तो जान लें कि भारत में पतंग उड़ाना गैरकानूनी है

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यानी आप पतंग उड़ाते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं

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और अगर इसके लिए कार्रवाई की जाती है तो आपको सजा भी हो सकती है

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मकर संक्रांति आते ही भारत के कई इलाकों में पतंगबाजी शुरू हो जाती है

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ऐसे मौके पर बच्चे हों या जवान हर कोई पतंग उड़ाता है

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भारत में पतंग उड़ाना गैरकानूनी है. साथ ही अगर कोई व्यक्ति पतंग उड़ाने का दोषी पाया जाता है

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तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है, हां आपने सही पढ़ा है

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दरअसल, देश में लागू भारतीय विमान अधिनियम 1834 के मुताबिक, देश में पतंग और गुब्बारे उड़ाना बैन है

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इस कानून को साल 2008 में संशोधित किया गया था

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इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो धारा 11 के तहत अपराधियों को दो साल जेल हो सकती

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साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना या जेल या दोनों से सजा देने का प्रावधान है

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हालांकि, पतंगबाजी में रुचि रखने वाले लोगों के लिए लाइसेंस का भी प्रावधान है

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