1 अक्टूबर 2021 से बगैर आपकी अनुमति के आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट नहीं हो सकेगा
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1 अक्टूबर 2021 से ऑटो डेबिट लेनदेन के नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे
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RBI के आदेश के अनुसार बैंकों ने कस्टमर्स को ऑटो डेबिट पेमेंट को लेकर जानकारी देना शुरू किया
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किस्त या फिर बिल के पैसे काटने को लेकर हर ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर्स की अनुमति लेनी होगी
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कोरोना की वजह से RBI ने ऑटो डेबिट के नियमों की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था
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RBI ने पहले इस डेडलाइन को 1 अप्रैल से लागू करने की बात कही थी
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नए नियम के तहत अब हर बार किस्त या बिल के लिए पैसे काटने की अनुमति लेनी जरूरी है
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नए नियमों के आने के बाद कई डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने यूजर बेस में गिरावट की उम्मीद है
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नए नियम से मोबाइल फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड बिल और इंश्योरेंस प्रीमियम कैंसिल हो सकता है
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5 हजार रुपये के नीचे वाले बिल कैंसिल हो जाएंगे या फिर ऑटो डेबिट की सहमति के बाद अकाउंट से पैसा कटेगा
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