मौजूदा कंपनी की सेवाओं से खुश नहीं हैं तो आप पोर्टेबिलिटी का सहारा ले सकते हैं
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IRDAI कस्टमर्स को इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी को पोर्ट करने की अनुमति देता है
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हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराने पर नई कंपनी प्रीमियम की दर को तय करने के लिए स्वतंत्र होती है
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हाई रिस्क कैटेगरी वाले कस्टमर्स को नई कंपनी की पॉलिसी के लिए ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है
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पॉलिसी को पोर्ट कराने से पहले इन सब बातों के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर लेनी चाहिए
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कस्टमर्स को कम से कम 3 इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान को भी जरूर चेक करना चाहिए
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जानकार कहते हैं कि मौजूदा कंपनी के द्वारा सर्विस ठीक से नहीं देना पोर्ट का एक मुख्य कारण हो सकता है
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प्रीमियम, खराब अनुभव और सर्विस दूसरी कंपनी की ओर झुकाव की मुख्य वजह हो सकता है
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मौजूदा पॉलिसी आपकी इंश्योरेंस की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही है तो भी पोर्ट ऑप्शन चुन सकते हैं
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मौजूदा पॉलिसी में अस्पताल के रूम के किराये की सीमा का कम होना पोर्टेबिलिटी का कारण बन सकता है
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हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम के निपटाने की प्रक्रिया जटिल होने पर पॉलिसी को पोर्ट किया जा सकता है
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पोर्टेबिलिटी के लिए पॉलिसी के नवीनीकरण से कम से कम 45 दिन पहले प्रक्रिया शुरू करनी होगी
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कस्टमर्स को नई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सभी तरह की जानकारी को हासिल करनी चाहिए
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