कोरोना काल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी थी

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सरकार ने RC, DL, गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी को 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था

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सरकार ने साफ किया है कि अब वैलिडिटी को 31 अक्टूबर 2021 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा

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31 अक्टूबर के बाद अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ वाहन चलाते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है

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31 अक्टूबर से पहले डॉक्यूमेंट को Renew करा लीजिए, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है

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दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने RC, DL और गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है

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दिल्ली में RC, DL और गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है

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DL रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ अन्य राज्य में पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी

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1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच खत्म होने वाली डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को बढ़ा दिया था

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DL या RC 1 फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर हुआ था तो उसे अभी तक वैलिड माना जा रहा है

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31 अक्टूबर 2021 से पहले रीन्यू नहीं कराया गया तो उसे एक्सपायर मान लिया जाएगा

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