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Viral: पुलिस के सामने गैस छोड़ना पड़ा भारी, लगा 9 हजार रुपये जुर्माना

ऑस्ट्रिया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहां एक व्यक्ति को पुलिस वाले के सामने हवा छोड़ने पर 500 यूरो यानी करीब 45 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ा है. बताया जा रहा है कि शख्स विएना शहर के एक पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था.

Updated on: 16 Apr 2021, 12:38 PM

highlights

  • पुलिस वाले के सामने हवा छोड़ने पर लगा जुर्माना
  • अदालत ने सिर्फ जुर्माने की राशि कम की
  • हवा छोड़ने पर 9 हजार रुपये का जुर्माना लगा

नई दिल्ली:

हवा छोड़ना (farting) एक नेचर कॉल है. ये कभी भी, कहीं भी और किसी के सामने भी हो सकती है. कई बार तो ऐसी जगह जगह निकल जाती है, जहां इसकी वजह से शर्मिंदा भी होना पड़ जाता है. लेकिन ऑस्ट्रिया में इसकी वजह से एक शख्स बड़ी मुसीबत में फंस गया. ऑस्ट्रिया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहां एक व्यक्ति को पुलिस वाले के सामने हवा छोड़ने पर 500 यूरो यानी करीब 45 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ा है. बताया जा रहा है कि शख्स विएना शहर के एक पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था. उसी दौरान वहां पुलिस अधिकारी रूटीन चैकिंग के लिए पहुंच गए और उनसे बातचीत करने लगे. इसी दौरान शख्स ने गैस छोड़ (Fart) दी.

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दरअसल ये मामला पिछले साल विएना का है. तब यह शख्स अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में बैठा था लेकिन तभी पुलिसवालों ने उनकी तलाशी शुरू कर दी. तलाशी चल ही रही थी कि अचानक उनमें से एक ने गैस छोड़ी. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यह शख्स बेंच से उठा और जानबूझकर तेज आवाज में पुलिसवाले के सामने गैस छोड़ी. जिसके बाद में इसके बाद शख्स पर पुलिस ने 500 यूरो यानी करीब 44 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

हालांकि बाद में उस सख्श ने इसे अदालत में चुनौती दी. जिसके बाद कोर्ट ने उसे राहत देते हुए जुर्माने की रकम को कर दिया है. कोर्ट ने अब जुर्माने की राशि को घटाकर 100 यूरो यानी करीब 9 हजार रुपये कर दिया गया है. पोर्टल ladbible.com की खबर के मुताबिक, इस शख्स पर विएना पुलिस ने भड़काऊ तौर पर सार्वजनिक शालीनता भंग करने के कारण ये जुर्माना लगाया गया था.

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शख्स ने जुर्माने को गलत ठहराते हुए ऑस्ट्रिया की एक अदालत में केस दर्ज कराया. इसमें तर्क दिया कि पेट फूलना और गैस निकलना एक जैविक प्रक्रिया थी, और भले ही यह एक जानबूझकर किया गया कार्य हो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इसे उसके मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए. जून 2020 की इस घटना की सुनवाई कई महीनों तक चली और आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. अपने फैसले में शख्स को थोड़ी राहत देते हुए जुर्माना राशि 500 यूरो यानी करीब 45 हजार रुपये से घटाकर 100 यूरो लगभग 9 हजार रुपये कर दी है.