Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पंचायत चुनाव से जुड़े कानून पर लगाई रोक

author-image
Sahista Saifi
New Update
Advertisment

उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में दो बच्चों को लेकर किए गए संशोधन एक्ट में 25 जुलाई 2019 को कट ऑफ डेट माना है. जिसके बाद अब 2 बच्चे से अधिक वाले प्रत्याशी फिलहाल इस बार पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं. बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट इस एक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किए थे. 25 जुलाई 2019 को राज्यपाल ने संशोधन एक्ट में हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद सरकार का यह फैसला राज्य में लागू हुआ था

      
Advertisment