उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनाए गए यूपी सरकार के 'अध्यादेश' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश में बनाए गए कानून के खिलाफ सर्वोच्च न्यायलय में याचिकाएं दाखिल की गई थीं. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नया कानून उनके मौलिक अधिकारों का हनन है. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लिहाजा इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए.#Uttarpradesh #Lovejihad #SC