Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों का किरायेदारों से अनुबंध करना अनिवार्य

author-image
Sahista Saifi
New Update
Advertisment

उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान मालिकों के लिए किरायेदार के साथ अनुबंध करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए आवास विभाग ने उप्र नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 बनाया है. इसे जल्द लागू किया जाएगा. इसके लागू होने से सालाना पांच से सात फीसदी ही किराया बढ़ाया जा सकेगा. नया कानून लागू होने के बाद बिना अनुबंध किरायेदार रखना प्रतिबंधित होगा. वहीं, मकान मालिक मनमाने ढंग से किराया भी नहीं बढ़ा सकेंगे#Uttarpradesh #uptenancyregulationordinance #tenancyregulationordinance

      
Advertisment