दो हजार रुपये के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा, 30 सिंतबर तक बदल पायेंगे

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Vikash Gupta
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दो हजार की नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा. ये नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो गया है. हलांकि 30 सिंतबर तक बैंक के जरिए नोट बदल पायेंगे.

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