Updated : 20 May 2023, 10:22 AM
दो हजार की नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा. ये नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो गया है. हलांकि 30 सिंतबर तक बैंक के जरिए नोट बदल पायेंगे.