Advertisment

लव जिहाद अध्यादेश पर विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस-सपा ने उठाए सवाल

author-image
Anjali Sharma
New Update
Advertisment

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने तथाकथित 'लव जिहाद' की घटनाओं को रोकने के लिए मंगलवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है.

#LoveJihad #CMYogi #UpGovernment

Advertisment
Advertisment
Advertisment