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उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव बलात्कार मामले (Unnao rape case) की पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने दोषी पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) समेत सभी दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई को 10-10 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर पीड़िता के परिवार को देने होंगे. एक दिन पहले इस मामले में सजा पर जिरह करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा था, 'अदालत उन्हें इंसाफ दे और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाए.' रेप के मामले में पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे सेंगर को पीड़ित लड़की की पिता की मौत के मामले में भी कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है
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