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अयोध्या मामले की सुनवाई के 32वें दिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ किया कि इस मामले में जिरह पूरा करने की समयसीमा को 18 अक्टूबर से एक दिन भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता. पक्षकारों को तब तक अपनी जिरह पूरी करनी होगी. CJI ने कहा, अगर 18 अक्टूबर तक जिरह पूरी हो जाती है तो 4 हफ्ते में फैसले को लिखकर दे देना चमत्कार की कहलाएगा. CJI 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर के मुताबिक, 5 अक्टूबर (शनिवार से) से 13 अक्टूबर तक दशहरे का अवकाश है.