New Update
Advertisment
उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई है. इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट या जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से 10 साल तक की सजा हो सकती है. खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को 3 से 10 साल तक की सजा भुगतनी होगी#Lovejihad #CMYogi #Lovejihadlaw