Uttar Pradesh Breaking : ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज, अब हिंदू पक्ष की पूजा की मांग पर सुनवाई होगी. बता दें कि, Allahabad हाईकोर्ट में पूजा रोकने की मुस्लिम पक्ष ने याचिका डाली थी जो कोर्ट ने खारिज कर दी
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