Uttar Pradesh : Rampur में कारतूस कांड के अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा मिली, आर्म्स एक्ट के तहत विनेश और विनोद को 7-7 साल की सजा मिली, साथ ही कोर्ट ने 10-10 हजार का जुर्माना लगाया, और कोर्ट ने कल 24 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था.
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