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भारत में शिक्षा की उपलब्धता को वंचित समाज तक पहुंचाने में 'मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार' ने पिछले कई सालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए सरकार ने 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21(A) में मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया।