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भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं पर FIR की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में कपिल मिश्रा के भाषण का वीडियो चलाया गया. इसके साथ ही अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा का वीडियो भी देखा गया. सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि कपिल मिश्रा के भाषण से हिंसा से कोई संबंध नहीं था.
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