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केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न देर से भरने वालों को राहत देने का फैसला किया है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न-3बी भरने में देरी करने वालों से वसूला गया जुर्माना माफ करने की घोषणा की। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, 'जीएसटी रिटर्न में देरी के लिए वसूला गया विलंब शुल्क (लेट फीस) करदाताओं के खाते में वापस जमा करा दिया जाएगा।'