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सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. 144 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि बिना केंद्र सरकार की सुने कोर्ट आदेश नहीं देगा. कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है. हालांकि, AG ने 6 हफ्ते का वक्त मांगा था.