Advertisment

शाहीनबाग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न्‍यूज नेशन की रिपोर्ट पर मुहर लगाई

author-image
Shailendra Kumar
New Update
Advertisment

शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में सड़क रोककर बैठी भीड़ को हटाने से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. विरोध प्रदर्शन (Protests) के अधिकार को लेकर कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति/संगठन विरोध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक रास्तों को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भविष्य में सड़क रोक कर प्रदर्शन किए जाने पर लगाम के लिए जवाबदेही भी तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से न्‍यूज नेशन की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है.

Advertisment
Advertisment
Advertisment