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जेपी ग्रुप को SC ने 275 करोड़ रुपये जमा करने को कहा

Updated : 22 November 2017, 03:37 PM

सुप्रीम कोर्ट से जेपी ग्रुप को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के निदेशकों और कंपनी की घर खरीददारों के प्रति ज़िम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं।