सबसे बड़ा मुद्दा: ट्रिपल तलाक के मसले पर क्या सियासत हो रही है ?

author-image
arti arti
New Update
Advertisment

केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति की मुहर लगते ही तीन तलाक पर कानून पास हो जाएगा. इस अध्यादेश के तहत पीड़िता, परिजन और खून के रिश्तेदार ही FIR दर्ज करा सकते हैं. मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा. ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है. इसके साथ ही एक बार में तीन तलाक की पीड़ित महिला मुआवजे की हकदार होगी.

      
Advertisment