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अयोध्या मामले (Ayodhya Case) की सुनवाई का आज 32वां दिन था. गुरुवार को सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Chief Justice Ranjan Gogoi) ने साफ कर किया कि इस मामले में जिरह पूरा करने की पहले से तय समयसीमा को 18 अक्टूबर से एक दिन भी ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता. पक्षकारों को तब तक अपनी जिरह पूरी करनी ही होगी.