राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम आयु के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के दोषियों को मृत्यु दंड देने वाले अध्यादेश को रविवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों और नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में और कठोर प्रावधानों को शामिल करते हुए 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' (पोक्सो) अधिनियम को संशोधित करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
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