पटाखे चलाने से पहले जान लें यह नियम, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल

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सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने दीवाली (Diwali) सहित अन्‍य त्‍योहार (Festival) और शादियों (Weddings) में पटाखे (firecrackers) और आतिशबाजी (firecrackers) चलाने के लिए निर्देश (direction) जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों (guideline) के अब लोगों को साफ साफ इनको समझ लेना चाहिए, नहीं तो पटाखे चलाने के नाम पर पुलिस उनको जेल भेज सकती है. सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने अपने आदेश में लिखा है कि उनके निर्देशों का पालन कराना थानाध्‍याक्षों की जिम्‍मेदारी है, नहीं तो उनको अवमानना का दोषी माना जाएगा. कोर्ट के इस आदेश को 5 प्‍वाइंट में समझा जा सकता है. क्‍योंकि अगर पटाखा (firecrackers) चलाने में इन निर्देशों की चूक हुई तो जेल जाने में देर नहीं लगेगी.

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