Advertisment

Pakistan: UAPA कानून के तहत मसूद अजहर आतंकी करार

author-image
Sahista Saifi
New Update
Advertisment

अनलाफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) ने पठानकोट आतंकी हमले के मास्टर माइंड मसूद अजहर, मुंबई 26/11 हमले के आरोपी हाफिज सईद, मुंबई बम कांड 1993 के आरोपी दाऊद इब्राहिम और जकी-उर-रहमान लखवी को संशोधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी होने की घोषणा कर दी है. इनमें से पठान कोट आतंकी हमले के मास्टर माइंड मसूद अजहर को पहले ही यूएन में ग्लोबल आतंकी घोषित किया जा चुका है. इसके साथ ही इन चारों आतंकवादियों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया गया है. इस बिल के मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है. पहले इस बिल के मुताबिक पहले सिर्फ आतंकी संगठनों को ही आतंकी घोषित कर सकते थे.

Advertisment
Advertisment
Advertisment