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निर्भया मामले में पटियाल हाउस कोर्ट (Delhi Court) ने बड़ा फैसला सुना दिया है. निर्भया गैंगरेप और हत्या (Nirbhaya Case) के मामले में दोषियों में से एक पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया गया है. वहीं, पवन और अक्षय की दूसरी दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया. इसी के साथ दोपहर बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने भी इस मामले में दोषियों की ओर से दायर एक याचिका खारिज कर दी है. याचिका में फांसी की सजा को रोकने की मांग की गई थी. अब माना जा रहा है कि चारों दोषियों की फांसी शुक्रवार सुबह 5.30 बजे के तय समय पर ही होगी. इन सभी की फांसी में अब कोई अड़चन नजर नहीं आ रही है
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