Advertisment

निर्भया केसः 22 जनवरी को नहीं होगी दोषियों को फांसी, गृह मंत्रालय पहुंची दया याचिका

author-image
Sahista Saifi
New Update
Advertisment

निर्भया गैंग रेप मामले के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि अगर ये भी मान लें कि कल परसों में ही राष्ट्रपति खारिज भी कर देते हैं तो भी हमको उसके बाद भी 14 दिन का वक़्त देना पड़ेगा ही इसका मतलब तो यही है कि 22 जनवरी को कानूनन तौर पर फांसी हो ही नहीं सकती. फिलहाल दोषी मुकेश को निचली अदालत से भी कोई राहत नहीं मिली है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट में जेल प्रशासन को बताना होगा कि मर्सी पेटिशन दायर होने के बाद क्या जेल प्रशासन नियम के मुताबिक फांसी के समय मे बदलाव कर रहा है. अब इस मामले में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई की जाएगी. उधर उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज होने के बाद उसे गृह मंत्रालय भेज दिया गया है. गृह मंत्रालय मुकेश की फाइल देखने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजेगा.

Advertisment
Advertisment
Advertisment