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केन्द्र सरकार ने कहा है कि निजामुद्दीन मरकज मामले (Nizamuddin Markaz Case) में सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर हलफनामे केंद्र सरकार ने कहा, नियमों के मुताबिक रोजाना बेसिस पर जांच की जा रही है और इस मामले में समय से स्टेटस रिपोर्ट दायर कर ली जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय मांगा. इस पर सुनवाई कर रही बेंच ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी. मरकज मामले में केन्द्र सरकार ने पुलिस की लापरवाही के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाएगी. मौलाना साद और मरकज के प्रबंधकों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.
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