सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट पीटकर की जाने वाली हत्या) की घटनाओं पर संसद से इस अपराध से निपटने के लिए कानून बनाने का सिफारिश की। कोर्ट ने कहा कि 'भीड़तंत्र के भयानक कार्यो' को 'एक नई सामान्य घटना' बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
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