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केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता पर कोई अधिनियम पारित करने की शक्तियां केवल संसद के पास है और केरल विधानसभा सहित किसी भी प्रदेश की विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है. नागरिकता संशोधन क़ानूम रद्द करने की मांग करने वाला एक प्रस्ताव केरल विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद रविशंकर प्रसाद का यह बयान सामने आया. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह कानून भारतीय नागरिकों से संबद्ध नहीं है और इस वजह से यह नागरिकता ना तो सृजित करता है, ना ही छीनता है. पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने क्रमश: युगांडा के अल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता दी थी.