1996 में हुए दो बम ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को न्यायालय ने दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ सुशील गर्ग की अदालत में चल रही है।
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